छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भवन निर्माण से जुड़े करोड़ों रुपये के भुगतान विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने चेतावनी भी दी है कि यदि तय समयसीमा में भुगतान नहीं किया गया तो राज्य सरकार को बकाया राशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा.
हाई कोर्ट भवन भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस, 3 महीने में भुगतान नहीं तो देना होगा 12% ब्याज
