Utkarshsanchar

बीमा कंपनी ने 4 साल तक रोका क्लेम, आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला; ब्याज सहित 28 लाख रुपए देने का आदेश

बिलासपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग ने कहा कि बिना पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य के बीमा क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता. आग में क्षतिग्रस्त एक्सीवेटर मशीन के मामले में कंपनी को 28.24 लाख रुपए से अधिक राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

Exit mobile version