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अब मां नहीं होगी बेघर… हाईकोर्ट ने बेटे-बहू की याचिका की खारिज, खाली करना होगा घर

Chhattisgarh High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 93 वर्षीय बुजुर्ग मां के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बेटे-बहू की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के घर खाली कराने के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, शांति और सुरक्षा देना कानून का उद्देश्य है. बेटा-बहू को घर खाली करना होगा और ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रहेगा.

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