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बीवी का है दूसरे मर्द से अवैध संबंध, तो नहीं होगी भरण-पोषण की हकदार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने कहा कि यदि किसी महिला का दूसरे पुरुष से संबंध है, तो वह एडल्ट्री के दायरे में आएगा और ऐसी स्थिति में वह पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी.

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