Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में अब ‘पार्षद पति’ का राज नहीं चलेगा. राज्य सरकार ने महिला पार्षदों के नाम पर उनके पति या परिवार के सदस्यों द्वारा काम चलाने पर रोक लगा दी है. नगरीय प्रशासन विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर 2022 के नियमों में नया नियम 4 जोड़ा है.
छत्तीसगढ़ में अब नहीं चलेगा ‘पार्षद पति’ का राज, महिला पार्षदों के नाम पर काम करने वाले रिश्तेदारों पर लगी रोक
