छत्तीसगढ़ में अब प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी. नए नियमों के अनुसार स्वप्रमाणन के आधार पर मान्यता मिलेगी, लेकिन गलत जानकारी देने पर स्कूल प्रबंधन पर सीधे तालाबंदी और कानूनी कार्रवाई होगी.
छत्तीसगढ़ में बिना NOC खुलेंगे प्राइवेट स्कूल, नाम में नहीं जोड़ सकेंगे ‘इंटरनेशनल’, झूठी जानकारी पर तालेबंदी
