Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जशपुर के एक मामले में 26 वर्षीय पति की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अलग रहने के उचित कारण होने पर पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पत्नी के शैक्षणिक दस्तावेज दबाकर रखने पर पति को फटकार भी लगाई.
अलग रहने के वाजिब कारण हों तो पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता पति, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
