छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित एक मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे अनुचित करार दिया है. आयोग ने मॉल प्रबंधन की अपील खारिज करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखा है और उपभोक्ता को कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है.
मॉल में पार्किंग पर नहीं लगेगा पैसा! राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा- पार्किंग शुल्क वसूलना गलत, जानिए पूरा मामला
