छत्तीसगढ़

अस्पताल में मिले 4 से 8 महीने के भ्रूण, हाईकोर्ट ने 3 डॉक्टर को पाया दोषी, क्या है 15 साल पुराना केस-MTP एक्ट?

What Is MTP Act: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने केस में एक अहम फैसला सुनाया और 3 डॉक्टर्स को दोषी पाया है. इन डॉक्टर्स पर अवैध तरीके से भ्रूण रखने का आरोप था. अलग-अलग बोतलों में 16 से 32 महीने तक भ्रूण रखे थे. निचली अदालत ने इन तीनों डॉक्टर्स को बरी कर दिया था, लेकिन एसडीएम और सीएमएचओ ने इस फैसले को हाईकोर्ट को चुनौती दी थी. इन डॉक्टर्स को एमटीपी एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है. यह एक्ट क्या है? पूरा घटनाक्रम क्या है? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं.